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बैंक खाते में पैसे रखने की क्या है लिमिट, कब आता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए नियम Income Tax

By Meera Sharma

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Income Tax

Income Tax: आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि वे अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं और कितनी राशि जमा या निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आपके बचत खाते में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। इस नियम का उद्देश्य काले धन की आवाजाही पर नियंत्रण रखना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

इस सीमा का मतलब यह है कि अगर आप साल भर में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक नकद राशि जमा करते हैं या निकालते हैं तो यह आयकर विभाग के रडार पर आ जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के बचत खातों पर लागू होता है चाहे वे किसी भी बैंक में हों। यदि आपके कई बैंकों में अलग-अलग खाते हैं और सभी में मिलाकर यह राशि 10 लाख से अधिक हो जाती है तो भी यह नियम लागू होगा।

दैनिक नकद लेनदेन की सीमा और नियम

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आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद राशि नहीं ले सकते हैं। यह नियम एक ट्रांजेक्शन, एक दिन की सभी ट्रांजेक्शन या एक इवेंट से जुड़ी ट्रांजेक्शन पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई संपत्ति बेच रहे हैं या कोई बड़ा सामान खरीद रहे हैं तो 2 लाख से अधिक की राशि नकद में नहीं ले सकते।

इसके अतिरिक्त अगर आप एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि अपने बचत खाते में जमा करते हैं तो बैंक आपसे पैन नंबर मांगेगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको वैकल्पिक रूप से फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना होगा। यह नियम सभी बैंकों में समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य बड़े नकद लेनदेन पर नजर रखना है।

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और बैंक की जिम्मेदारी

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जब आपके बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद राशि आती है तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्थान को आयकर अधिनियम 1962 की धारा 114बी के तहत आयकर विभाग को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। यह सूचना तब भी देनी होती है जब यह राशि कई अलग-अलग खातों में फैली हुई हो। बैंक इस जानकारी को सालाना आधार पर आयकर विभाग के साथ साझा करते हैं।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और काले धन की रोकथाम करना है। बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बड़े लेनदेन की निगरानी करें और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। यह प्रक्रिया स्वचालित होती है और ग्राहकों को इसकी अलग से जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि ग्राहक चाहें तो अपने बैंक से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं।

आयकर विभाग के नोटिस का कारण और प्रक्रिया

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जब आयकर विभाग को बैंकों से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट मिलती है तो वे इसका विश्लेषण करते हैं। अगर आपकी घोषित आय और बैंक खाते में आने वाली राशि में बेमेल नजर आता है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। यह नोटिस आमतौर पर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भेजा जाता है। नोटिस में आपसे पूछा जाता है कि अतिरिक्त राशि का स्रोत क्या है और क्या इस पर टैक्स लागू होता है।

आयकर विभाग का यह कदम केवल जांच के उद्देश्य से होता है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कोई गलती की है। अगर आपके पास राशि के वैध स्रोत का प्रमाण है तो आप आसानी से नोटिस का जवाब दे सकते हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आय पर उचित टैक्स का भुगतान हो रहा है।

नोटिस का जवाब देने के लिए आवश्यक दस्तावेज

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अगर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको केवल अपनी राशि के वैध स्रोत का प्रमाण देना होता है। इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट, वेतन पर्ची, निवेश के रिकॉर्ड, संपत्ति बिक्री के दस्तावेज, विरासत के कागजात या कोई अन्य वैध प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अगर राशि किसी व्यवसाय से आई है तो व्यवसाय के रिकॉर्ड और जीएसटी रिटर्न भी मददगार हो सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास सभी लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक पासबुक, चेक कॉपी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रिंटआउट जैसे दस्तावेज आपकी मदद कर सकते हैं। अगर राशि उपहार के रूप में मिली है तो उपहार देने वाले व्यक्ति की आय का प्रमाण और उपहार का एफिडेविट भी जमा करना होगा।

सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के लिए सुझाव

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बड़े नकद लेनदेन से बचने के लिए हमेशा डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। चेक, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफर या कार्ड पेमेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है क्योंकि इनका पूरा रिकॉर्ड बना रहता है। अगर आपको बड़ी राशि नकद में लेनी ही पड़े तो उसके स्रोत का पूरा रिकॉर्ड रखें। सभी महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी अलग से सुरक्षित स्थान पर रखें।

अपनी सभी आय का सही रिकॉर्ड रखें और समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपकी आय में अचानक वृद्धि हुई है तो उसके कारण का स्पष्ट विवरण अपने पास रखें। नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करते रहें और किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट तुरंत बैंक को करें।

टैक्स एडवाइजर की सलाह कब लें

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अगर आपको लगता है कि आपके वित्तीय लेनदेन जटिल हैं या आपको नोटिस मिलने की संभावना है तो किसी अनुभवी टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर होता है। विशेषकर अगर आप व्यवसायी हैं, बड़ी संपत्ति के मालिक हैं या आपकी आय के कई स्रोत हैं तो प्रोफेशनल सलाह जरूरी है। टैक्स एडवाइजर आपको सही तरीके से रिकॉर्ड रखने और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

अगर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल गया है तो तुरंत किसी टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क करें। वे आपको सही तरीके से जवाब तैयार करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करें। याद रखें कि सही सलाह लेना हमेशा कानूनी समस्याओं से बचने का बेहतरीन तरीका है।

Disclaimer

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यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। आयकर नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। वित्तीय लेनदेन से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले योग्य टैक्स एडवाइजर से सलाह लें। नवीनतम नियमों की जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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