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पत्नी के गोल्ड और पैसों पर पति का अधिकार होता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया साफ Supreme Court

By Meera Sharma

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Supreme Court

Supreme Court: भारतीय समाज में शादी के समय महिलाओं को मिलने वाली ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन और अन्य उपहारों को स्त्रीधन कहा जाता है। यह प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है जिसका उद्देश्य महिला को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। शादी के दौरान माता-पिता, रिश्तेदार और पारिवारिक मित्र दुल्हन को विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बनते हैं। समय के साथ इस परंपरा को लेकर कई भ्रम और गलत धारणाएं फैल गई हैं। अक्सर यह माना जाता है कि विवाह के बाद इस संपत्ति पर पति या ससुराल वालों का भी अधिकार हो जाता है।

हालांकि कई परिवारों में यह गलत धारणा प्रचलित है कि स्त्रीधन पूरे पारिवारिक उपयोग की वस्तु है। इस वजह से महिलाओं को अपनी ही संपत्ति पर अधिकार जताने में कठिनाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि स्त्रीधन महिला की निजी संपत्ति है। यह फैसला महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्त्रीधन को लेकर एक ऐतिहासिक और स्पष्ट फैसला सुनाया है जो महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्त्रीधन पूर्णतः महिला की व्यक्तिगत संपत्ति है और इस पर केवल उसी का एकमात्र अधिकार होता है। महिला अपनी मर्जी और आवश्यकता के अनुसार अपने स्त्रीधन का उपयोग, विक्रय या निवेश कर सकती है। इस संपत्ति में पति का कोई भी कानूनी अधिकार या हिस्सेदारी नहीं होती है। यह निर्णय उन सभी पुरुषवादी सोच को चुनौती देता है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखना चाहती है।

न्यायालय का यह फैसला महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक निर्णय लेने का पूरा अधिकार देता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाह का मतलब यह नहीं है कि महिला की व्यक्तिगत संपत्ति पर पति का स्वामित्व हो जाए। यह संपत्ति चाहे शादी से पहले की हो या शादी के बाद मिली हो, दोनों स्थितियों में महिला का ही अधिकार माना जाएगा।

आपातकाल में उपयोग की शर्तें

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में पति स्त्रीधन का उपयोग कर सकता है लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। सबसे पहली और मुख्य शर्त यह है कि महिला की पूर्ण सहमति और इच्छा से ही ऐसा किया जा सकता है। यदि परिवार में कोई आर्थिक संकट या मुसीबत आती है तो पति अपनी पत्नी से अनुरोध कर सकता है लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। महिला को अपने स्त्रीधन के संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है और वह चाहे तो मना भी कर सकती है।

यदि महिला स्वेच्छा से अपने पति को स्त्रीधन का उपयोग करने की अनुमति देती है तो पति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे वापस करे। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केवल अस्थायी उपयोग हो सकता है न कि स्थायी स्वामित्व। जैसे ही आपातकाल या समस्या का समाधान हो जाए, पति को तुरंत सारा स्त्रीधन अपनी पत्नी को वापस कर देना चाहिए। इसमें कोई भी देरी या बहाना कानूनी रूप से गलत माना जाएगा।

महिला की पूर्ण स्वतंत्रता और निर्णय अधिकार

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न्यायालय के इस फैसले के अनुसार महिला को अपने स्त्रीधन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार इसका कोई भी उपयोग कर सकती है। चाहे वह अपने स्त्रीधन को बेचना चाहे, किसी में निवेश करना चाहे, या फिर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहे, यह सभी निर्णय केवल उसी के अधिकार में हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उसे इन निर्णयों से रोक नहीं सकता है। यह अधिकार उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

महिला अपने स्त्रीधन का उपयोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय या किसी भी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए कर सकती है। उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। यह अधिकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उन्हें अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है।

दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा

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न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि स्त्रीधन का बेईमानी से दुरुपयोग करना कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसके स्त्रीधन को छुपाता है, बेचता है, या अपने उपयोग में लाता है तो यह कानूनी रूप से गलत माना जाता है। ऐसे मामलों में महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है और न्यायालय से न्याय की मांग कर सकती है। कानून महिलाओं के इन अधिकारों की पूरी सुरक्षा करता है और दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करता है।

इस कानूनी सुरक्षा का मतलब यह है कि महिलाओं को अब अपने स्त्रीधन के लिए डरने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति जबरदस्ती उनके स्त्रीधन को हथियाने की कोशिश करता है तो वे कानूनी सहायता ले सकती हैं। न्यायालय का यह फैसला महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाता है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। इस फैसले से समाज में यह संदेश जाता है कि महिलाएं केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं हैं बल्कि उनके आर्थिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह निर्णय उन पुरानी सोच को बदलने में सहायक होगा जो महिलाओं को आर्थिक रूप से परावलंबी बनाए रखना चाहती है। अब परिवारों को यह समझना होगा कि महिला का स्त्रीधन उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है।

यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूत आधार प्रदान करता है। युवा महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगी और आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय ले सकेंगी। यह सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है जो भारतीय समाज को अधिक न्यायसंगत और समान बनाने में योगदान देगा।

Disclaimer

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यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। स्त्रीधन संबंधी किसी भी कानूनी मामले के लिए योग्य वकील या कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक है। न्यायालयी फैसलों की व्याख्या और कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेने से पहले उचित कानूनी सलाह अवश्य लें।

Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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